मध्यप्रदेश शासन राजपत्र दिनांक 11-09-2008 के परिपेक्ष्य में संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम 2001 संशोधन नियम 2005 संशोधित नियम 2008 के अध्यधीन नियोजित संविदा शाला शिक्षको के सम्बन्ध में गठित छानबीन समिति के वस्तुपरख मूल्यांकन प्रमाणीकरण के उपरांत अध्यापक संवर्ग में उनके नाम के समक्ष दर्शित अनुसार उपाधि प्राप्ति दिनांक से) संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 को अध्यापक संवर्ग (वेतनमान 4500-25000- संवर्ग वेतनमान) के पद पर संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है. सम्बंधित की प्रशिक्षण योग्यता बी.एड./डी.एड. आदि में यदि किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो सम्बंधित का आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा. प्रक्रिया में पूर्णतः आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है.
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