भोपाल। छिंदवाड़ा के TET पास अभ्यर्थियों ने भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजे एक ज्ञापन में TET पास अभ्यर्थियों को भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत हो रहीं संविदा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की मांग की है।
उन्होंने अपने ज्ञापन में लिखा है कि मप्र में R.T.E. के अंतर्गत शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जारी है। जिसे मप्र शासन केन्द्र सरकार के नियमानुसार प्रक्रिया पुर्ण करा रहा है। जिसमें प्राथमिक शिक्षा स्तर (कक्षा 1 से 5 तक) के लियें B.ed. डिग्रीधारी अभ्यर्थी जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण की है। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या म.प्र. में आवश्यकता से अधिक है परन्तु म.प्र. सरकार केन्द्र सरकार के नियमों का हवाला देतें हुये, यह कह रही है, कि ‘‘B.ed. डिग्री ऊंची है। जिसे प्राथमिक शिक्षा स्तर पर नहीं माना जा सकता’। ऐसा कह कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल नही किया गया।
अब तक भर्ती प्रक्रिया का प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है। तथा 50 प्रतिशत से अधिक पद खाली हैं। इन खाली पदों पर मप्र सरकार द्वारा अप्रशिक्षित (Non. B.ed./D.ed.) अभ्यर्थी जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा (T.E.T.) उत्तीर्ण की हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी गई है। ऐसा स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से ज्ञात हुआ हैं।
आज म.प्र. में B.ed. डिग्री धारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक है तथा इन्होंने प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परिक्षा (T.E.T.) अच्छे अंको के साथ उत्तीर्ण की है। ‘‘परंतु बेतुका नियम कि उच्च डिग्री धारी (B.ed.) प्राथमिक कक्षा को नहीं पढ़ा सकते’’ प्रथम चरण व अब द्वितीय चरण में भी इन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा रहा हैं । जो कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है।
आज की स्थिति में मप्र में ऐसे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थीयों की संख्या हजारों हैं। जिन्होंने षिक्षक पात्रता परीक्षा (T.E.T.) उत्तीर्ण की हैं तथा वर्ष 2006 (दो हजार छह) के बाद B.ed./D.ed. किया है , परन्तु उनके स्नातक/ हाय. सेकण्डरी में 50 प्रतिषत से कम अंक है तथा उन्हें शैक्षणिक योग्यता में 5 प्रतिशत की छुट न देते हुयें ऐसे हजारों अभ्यर्थीयों को षिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नही किया गया है।
उसी प्रकार ऐसी महिलाएं भी जो आरक्षित वर्ग से हैं तथा अन्य राज्य से विवाह कर आई है एवं वर्तमान में मध्यप्रदेश की मूल निवासी है उन्हे भी आरक्षण का लाभ न देते हुये भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया हैं।
ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश में D.P.E. डिप्लोमा तथा ऐसे अन्य समकक्ष डिप्लोमाधारी जो कि प्राथमिक स्तर तक मान्य हैं । उन्हें हायस्कुल(9 वी. / 10 वी.) के लियें भर्ती में शामिल किया गया है। परन्तु आश्चर्य हैं कि B.ed. डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्तर के लियें योग्य नहीं समझा जा रहा हैं। इस संबंध में मा. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा भी B.ed. डिग्री धारियों को प्रथम चरण में शामिल करने हेतु निर्णय दिया गया जिसे म.प्र सरकार नहीं मान रही है।
अतः सनम्र निवेदन हैं कि, प्राथमिक षिक्षक भर्ती प्रक्रिया में B.ed. डिग्रीधारियों को प्राथमिकता देते हुयें भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जायें। जिससे कि विगत दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा गुजरात राज्य के संबंध में दियें गयें निर्णय का पालन हो सके और षिक्षक भर्ती प्रक्रिया में प्रषिक्षित षिक्षकों कि ही भर्ती हो सके
सही है।
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