Monday, May 28, 2012

MPTET : डीएड को अंक, बीएड को ठेंगा



MPTET : डीएड को अंक, बीएड को ठेंगा 

Madhya Pradesh Teacher Eligibility Test News : 
Samvida Teacher Recruitment in MP
रतलाम। संविदा वर्ग-3 58 हजार पदों के लिए डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन (डीएड) वालों को प्राथमिकता मिलना तय है। इन्हें बोनस के तौर पर 20 अंक भी दिए जाएंगे, लेकिन बेचलर ऑफ एजुकेशन (बीएड) को अंक देने के नाम पर ठेंगा दिखाया जाएगा, जबकि बीएड एक डिग्री और डीएड सिर्फ डिप्लोमा है


इसके बाद ही एमपी ऑनलाइन के जरिये भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। ऑनलाइन प्रक्रिया में सभी जिलों के विकासखंडवार पद बनाए जाएंगे। इसके आधार पर ही पात्र ही एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जिलों की भर्ती में ऑप्शन भरेंगे। प्रक्रिया में शामिल होने वाले आवेदक 50 जिलों को ऑप्शन के रूप में भर सकता हैं।

इसके बाद जिला स्तर दस्तावेजों का सत्यापन होगा। इसमें व्यावसायिक परीक्षा मंडल की पात्रता परीक्षा में नंबर व डीएड की अंकसूची देखी जाएगी। डिप्लोमा होने पर आवेदक को 20 अंक बोनस के रूप में प्राप्त होंगे। बीएड वालों को किसी प्रकार के अंक नहीं दिए जाएंगे। दस्तावेजोें की जांच में जाति प्रमाण-पत्र, स्नातक की डिग्री व अन्य जरूरी दस्तावेज देखे जाएंगे। इसके बाद जिला स्तर पर मैरिट सूची बनाई जाएगी। इसी सूची के आधार पर जिला स्तर पर नियुक्ति होगी। 

आरक्षण का लाभ मिलेगा : वर्ग-3 की नियुक्ति में आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। महिलाओं को 50 फीसदी, एसटी को 16 फीसदी, एससी 20 फीसदी और विकलांग को 6 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा


News : Patrika.com (28.5.12)


Wednesday, May 16, 2012

MPTET : मध्यप्रदेश में शिक्षकों के 13 हजार से अधिक पदों पर होगी भर्ती


MPTET : मध्यप्रदेश में शिक्षकों के 13 हजार से अधिक पदों पर होगी भर्ती 


Madhya Pradesh Government going to recruit 13013 Samvida Shikshak Grade - II Teachers

भोपाल। मध्यप्रदेश में मंत्रिपरिषद ने माध्यमिक शालाओं के लिए संविदा शिक्षक श्रेणी-दो के 13 हजार 13 पदों को भर्ती के जरिए भरने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा 13 हजार 13 सहायक शिक्षकों को उच्च श्रेणी शिक्षक के रूप में पदोन्नति दी जाएगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज यहां संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने इसके अलावा सरकारी सेवा में मृत व्यक्तियों के परिवारजन को दी जाने वाली संविदा नियुक्ति के संबंध में दो बच्चों तक के प्रतिबंध को समाप्त करने का फैसला किया है।

अब दो से अधिक बच्चे होने पर भी संविदा नियुक्ति में बाधा नहीं आएगी। यह निर्णय आदेश जारी होने की तिथि से लागू होगा और पुराने मामले इसमें शामिल नहीं होंगे।